मुजफ्फरनगर में शनिवार से नाइट कर्फ्यू का ऐलान ।

 मुजफ्फरनगर में शनिवार से नाइट कर्फ्यू का ऐलान ।


मुज़फ्फरनगर में कोरोना के दिन प्रतिदिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आखिरकार जिला प्रशाशन ने नाईट कर्फ्यू का निर्णय ले ही लिया । पुलिस अफसरों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। 

शनिवार की रात्रि 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा, जोकि रविवार सवेरे 5 बजे तक जारी रखा जायेगा। यह व्यवस्था फिलहाल 18 अप्रैल तक लागू की गयी है। 

1- समस्त आवश्यक सेवायें यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवायें तथा अन्य आवश्यक सेवायें उपरोक्त समय में प्रतिबंधित नहीं रहेंगी। इन सेवाओं में जुडे़ व्यक्तियों को अपना परिचय-पत्र आवागमन के समय अपने पास रखना होगा। 

2- रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

3- समस्त प्रकार की माल वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गो पर जनपद से पास होने वाला परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पम्प पूर्ववत् खुले रहेंगे।

4- सफाई एवं स्वच्छता (सेनेटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबन्ध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी डयूटी सम्बन्धित आवागमन हेतु इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे।

5- सभी वृहद निर्माण कार्य यथा-आर०ओ०बी०, बडे़ पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

6- मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय पर यथावत् रहेगा।

7- औद्योगिक कारखाने, जिनमें आई०टी०एवं आई०टीज (प्ज् म्दंइसमक ैमतअपबमे) से जुडे उद्योग भी सम्मिलित है, कोविड-१९ प्रोटोकाॅल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुयें चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को नाईट डयूटी हेतु परिचय-पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जायेगी।

8- जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगायेगा तथा २ गज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाए।

9- जनपद में रात्रि ०९ बजे से प्रातः ०५ बजे तक सड़क किनारे लगने वाले समस्त मार्किट तथा ठेले वालांे पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

10- स्वास्थ्य सेवाओं, विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाइजेशन हेतु नगर निकाय तथा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी, निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कार्मिकों के आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

11- जनपद में रात्रि ०९ बजे से प्रातः ०५ बजे तक धार्मिक/सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबन्धित रहेंगे तथा विशेष परिस्थितियों में अनुमति उपरान्त ही आयोजित किये जायेंगे।  

12- जनपद में स्थित समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि के संचालकों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिबन्ध का समय रात्रि ९ः०० बजे प्रारम्भ होने से पूर्व ही अपने प्रतिष्ठानों को बन्द किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी दशा में रात्रि ०९ बजे से प्रातः ०५ बजे तक उपरोक्त प्रतिष्ठान/दुकानें खुली नहीं रहेंगी।

यह आदेश महामारी अधिनियम, १८९७ (अधिनियम संख्या ३ सन १८९७) व आपदा प्रबंधन अधिनियम-२००५ के अन्तर्गत जारी किए जा रहे है। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबन्ध दिनांक १८।०४।२०२१ की प्रातः ५:०० बजे तक प्रभावी रहेगा।

आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों/अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकायों एवं जिला जिला सूचना अधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा किया जाएगा। इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय केे नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगाई जाएगी।

इस आदेश के प्रर्वतन की जिम्मेदारी नगरीय क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के साथ समकक्ष पुलिस अधिकारी की होगी। (जिसमें कि परिवाद योजित करना अथवा अन्य विविध प्रक्रिया भी शामिल है।)

उक्त आदेश आज दिनांक ०९।०४।२०२१ को जारी किया गया। 

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