मकान मालिक किराया या घर खाली करने के लिए न करें परेशान, नहीं तो होगी कार्रवाई ।




 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५ में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने मकान मालिकों के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक अगले आदेश तक किराएदार से किराया न मांगे और न ही किराएदार को परेशान करें। किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी या दबाव न डालें।

यदि जिले के किसी मकान मालिक द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, २००५ की धारा ५१ के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसमें १ वर्ष तक की सजा व अर्थदंड या दोनों हो सकता है। यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान माल की क्षति होती है तो यह सजा २ वर्ष तक की भी हो सकती है। उपायुक्त ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। 

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