U.P में लॉकडाउन 4 गाइडलाइंस जारी, ये काम नहीं कर पाएंगे आप


लॉकडाउन 4.0 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए हैं. इस कड़ी में सोमवार को योगी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी.

सारे बाजार एक दिन में नहीं खुलेंगे 
यूपी सरकार की Guideline के मुताबिक, बाजारों को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले. सोशल डिस्टेंसिंग एवं समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए. इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु जनपद स्तर पर आदेश जारी किए जाएंगे.

रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी.
मिठाई की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी.

शहरी क्षेत्र में नहीं लगेगी साप्ताहिक मंडी
शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी
चार पहिया वाहन में ड्राइविंग के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी.  

प्रिंटिंग प्रेस ड्राईक्लीनर आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति होगी. 

बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी से पहले अनुमति लेना आवश्यक .

कंटेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति

स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगी. ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाई करने की अनुमति दी जा सकती है.

मेट्रो रेल सेवाएं नहीं चलेंगी.

मेडिकल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य विमान सेवाओं पर रोक.

सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल,  जिम, स्विमिंग पूल , मनोरंजन पार्क आदि बंद रहेंगे. हालांकि खेल परिसर और स्टेडियम आदि को खोलने की अनुमति होगी लेकिन इनमें दर्शकों के लिए अनुमति नहीं होगी.

समस्त धार्मिक स्थल, पूजास्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस भी प्रतिबंधित रहेंगे.


राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतर्राज्य आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है. इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा.
राज्य द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों के राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.

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